शराब घोटाले मामले की जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, ईडी ने दो हजार करोड़ रुपए के घोटाले का किया था दावा

रायपुर। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा किए जा रहे छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले की जांच पर रोक लगा दी है। प्रवर्तन निदेशालय ने 2 हजार करोड़ रुपए के शराब घोटाले का दावा किया था. जस्टिस संजय किशन कौल की डबल बेंच ने सुनवाई के बाद जांच पर रोक लगाई है।
बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने शराब घोटाले पर पखवाड़े भर पहले 4 जुलाई को चार्जशीट पेश की है। 5 आरोपियों के खिलाफ रायपुर में स्पेशल जज अजय सिंह राजपूत की अदालत में करीब 16 हजार पन्नों का चार्जशीट पेश की थी। इस मामले में ईडी ने अनवर ढेबर, नितेश पुरोहित, पप्पू ढिल्लन, अरविंद सिंह और अरुणपति त्रिपाठी को आरोपी बनाया है।
ईडी का दावा है कि साल 2019 से 2022 के बीच प्रदेश में बड़ा शराब घोटाला हुआ है। जिसमें 2 हजार करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मिले हैं। एजेंसी ने बताया कि अनवर ढेबर छत्तीसगढ़ में एक सिंडिकेट चला रहा हैं, जिसे बड़े नेताओं के साथ-साथ सीनियर अफसरों का भी समर्थन हासिल है। इसमें एक ऐसा नेटवर्क तैयार किया गया है कि छत्तीसगढ़ में बेचे जाने वाली शराब की हर बोतल पर अवैध वसूली की जा रही थी।



