कांग्रेस नेता संजू त्रिपाठी हत्याकांड के सभी 22 आरोपी दोषमुक्त

बिलासपुर जिला न्यायालय का निर्णय
बिलासपुर। बहुचर्चित संजू त्रिपाठी हत्याकांड में बिलासपुर जिला न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाते हुए सभी 22 आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया है। कपिल त्रिपाठी पक्ष के अधिवक्ता आदित्य तिवारी ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह निर्णय सुनाया है।
बता दें कि 14 दिसंबर 2022 को सकरी बाइपास पर कुदुदंड निवासी हिस्ट्रीशीटर और कांग्रेस नेता संजू त्रिपाठी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने पारिवारिक और जमीन विवाद को हत्या की साजिश की वजह बताते हुए संजू के भाई कपिल त्रिपाठी को मुख्य आरोपी बनाया था। इस मामले में कपिल त्रिपाठी के अलावा उसके पिता जयनारायण त्रिपाठी, पत्नी सुचित्रा त्रिपाठी, मुंहबोली बहन कल्याणी, जीजा भरत तिवारी समेत कुल 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इनमें उत्तर प्रदेश के कुछ आरोपी भी शामिल थे। अदालत के इस फैसले से प्रदेश के चर्चित हत्याकांड में एक बड़ा कानूनी मोड़ आ गया है।


