छत्तीसगढ़

अब नहीं खरीद पाएंगे एक बोतल से ज्यादा शराब

अब नहीं खरीद पाएंगे एक बोतल से ज्यादा शराब

आबकारी विभाग ने किए नियम में बदलाव

रायपुर. शराब की बिक्री को लेकर आबकारी विभाग नया नियम लागू कर दिया है. अब राज्य के शराब दुकानों से एक व्यक्ति को एक बार में सिर्फ एक बोतल ही शराब दी जाएगी. अगर आधे लीटर की बोतल हो तो 2 या फिर पाव वाली 4 बोतल लिया जा सकता है. मतलब ये है कि एक बार में सिर्फ एक लिटर ही शराब की खरीद की जा सकती है.

आबकारी विभाग के अनुसार यह नियम बीयर पर भी लागू होगा. वहीं, एक व्यक्ति एक साथ 3 लीटर से ज्यादा शराब अपने पास नहीं रख सकेगा. आबकारी विभाग के मुताबिक यह नया नियम शराब के अवैध स्टोरेज और अवैध बिक्री पर रोक लगाने के लिए बनाया गया है.

बता दें कि इससे पहले शराब दुकान के काउंटर से एक व्यक्ति को 4 बोतल शराब खरीदने की इजाजत थी. लेकिन अब इस नियम में बदलाव करके नए नियम को लागू कर दिया गया है. अब छत्तीसगढ़ के देशी, अंग्रेजी और प्रीमियम शराब दुकानों से एक ही बोतल शराब की खरीद की जा सकेगी. हालांकि शराब प्रेमी अलग-अलग दुकान जाकर शराब खरीद सकते हैं या फिर एक ही दुकान से अलग-अलग समय में भी एक-एक बोतल ले सकते हैं.

इस नियम में नहीं हुआ बदलाव

नए आदेश में शराब की बोतल रखने के नियम में कोई बदलाव नहीं हुआ है. एक व्यक्ति 3 लीटर तक शराब रख सकता है. लेकिन 3 लीटर शराब खरीदने के लिए उसे अलग-अलग समय में शराब दुकान के काउंटर में जाना होगा. या फिर दूसरे शराब दुकान से लेना होगा. एक्सपर्ट्स का कहना है कि, सरकार के इस फैसले से शराब की कालाबाजारी बढ़ेगी. हालांकि वही, आबकारी विभाग का कहना है कि शराब के अवैध कारोबार को रोकने के लिए इस नए नियम को लागू किया जा रहा है.

Author Desk

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