राष्ट्रीय

गैंगरेप के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला कहा रेप भले एक ने किया लेकिन गैंग के सभी लोग होंगे दोषी

गैंगरेप के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला कहा रेप भले एक ने किया लेकिन गैंग के सभी लोग होंगे दोषी

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गैंगरेप के मुद्दे को लेकर एक अहम टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा दिया है कि गैंगरेप के मामले में सभी को दोषी ठहराने के लिए हर आरोपी द्वारा बलात्कार के पूरे कृत्य के पुख्ता सबूत पेश करने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि रेप भले ही एक शख्स करे लेकिन इस कृत्य में शामिल अन्य लोगों को भी जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए और एक समान दंड दिया जाना चाहिए।

आरोपी ने दायर की थी याचिका
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति संजय करोल और के वी विश्वनाथन की पीठ ने एक आरोपी की याचिका को खारिज करते हुए ये फैसला सुनाया है। आरोपी ने दावा किया था कि पीडि़ता द्वारा दर्ज कराई गई स्नढ्ढक्र में अन्य आरोपियों के साथ उसका नाम नहीं लिया गया था। आरोपी ने दावा किया था कि अपराध में उसकी भूमिका मुख्य आरोपी की मदद करने तक की ही थी।

एक मीडिया हाउस के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने मामले की सुनवाई करने के बाद आरोपी की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि धारा 376(2)(जी) के तहत गैंगरेप के केस में एक शख्स का द्वारा किया गया अपराध गैंग के सभी सदस्यों को सजा दिलाने के लिए काफी है। बशर्ते कि इन सभी ने समान इरादे से ये काम किया हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धारा 376(2)(जी) के आरोप में समान इरादा निहित है। सिर्फ समान इरादे को दिखाने के लिए सबूत की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी की याचिका को खारिज करते हुए पिछले फैसलों का भी हवाला दिया। कोर्ट ने कहा है कि ढ्ढक्कष्ट की धारा 376(2)(जी) के तहत अभियोजन पक्ष को अपराध को साबित करने के लिए यह दिखाने के लिए सबूत पेश करने होंगे कि एक से ज्यादा आरोपियों ने मिलकर अपराध किया है। ऐसे में अगर रेप एक शख्स ने भी किया हो तो भी सभी आरोपी इस अपराध के दोषी होंगे। अभियोजन पक्ष के लिए आरोपी द्वारा बलात्कार के पूरे अपराध के सबूत को पेश करना जरूरी नहीं है।

Author Desk

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button