दिल्ली दंगे में कांस्टेबल पर पिस्तौल तानने वाले शाहरुख पठान को मिली अंतरिम जमानत

दिल्ली दंगे में कांस्टेबल पर पिस्तौल तानने वाले शाहरुख पठान को मिली अंतरिम जमानत
नई दिल्ली। दिल्ली दंगे के आरोपी शाहरुख पठान को कडक़डड़ूमा कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है। जानकारी के अनुसार, कोर्ट ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान कांस्टेबल पर पिस्तौल तानने के मामले में आरोपी शाहरुख पठान को 15 दिन की अंतरिम जमानत दी। कोर्ट ने शाहरुख पठान को उसके पिता के स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत दी है।
कडक़डड़ूमा कोर्ट ने शाहरुख पठान को अपने बीमार पिता की देखभाल करने और अपने परिवार के लिए पैसों की व्यवस्था करने के लिए अंतरिम जमानत दी है। कोर्ट ने 20,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के एक जमानतदार पर अंतरिम जमानत दी। कोर्ट ने कहा कि अंतरिम जमानत का 15 दिन उसकी जेल की रिहाई से शुरू होगा।
दिल्ली पुलिस ने अंतरिम जमानत याचिका का विरोध किया था। पुलिस ने कहा था कि शाहरुख पठान गंभीर जुर्म में जेल में बंद है। पुलिस ने कहा कि अगर शाहरुख पठान को जमानत दी जाती है तो वह जमानत का उल्लंघन कर सकता है। कोर्ट ने जमानत पर शर्त लगाते हुए निर्देश दिया है कि वह अपना मोबाइल नंबर जांच अधिकारियों को दे और मोबाईल फोन अपने पास ‘स्विच ऑन’ रखे।
कोर्ट ने शाहरुख पठान को हर दूसरे दिन सुबह 10-11 बजे के बीच जाफराबाद थाने में हाजिरी देने का भी निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि शाहरुख पठान मामले के अन्य आरोपियों और गवाहों से संपर्क नहीं करेंगे।