नीट पेपर लीक विवाद : टेलीग्राम की याचिका खारिज, केंद्र का ब्लॉकिंग आदेश बरकरार

नीट पेपर लीक विवाद : टेलीग्राम की याचिका खारिज, केंद्र का ब्लॉकिंग आदेश बरकरार
नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने नीट परीक्षा से जुड़े विवाद के बीच टेलीग्राम की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध को चुनौती दी गई थी। इस फैसले के साथ मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है।
जस्टिस तेजस करिया की पीठ ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69ए के तहत जारी आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए इसे खारिज कर दिया। अदालत ने केंद्र सरकार द्वारा 22 जून तक टेलीग्राम को ब्लॉक करने के फैसले को बरकरार रखा है।
मामला नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की सिफारिश के बाद सामने आया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि टेलीग्राम प्लेटफॉर्म का उपयोग पेपर लीक, फर्जी प्रश्नपत्रों के प्रसार, धोखाधड़ी नेटवर्क और भ्रामक सूचनाओं के लिए किया जा रहा है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आईटी एक्ट की धारा 69ए के तहत टेलीग्राम तक पहुंच को 22 जून तक प्रतिबंधित करने का आदेश जारी किया था। इसके साथ ही सरकार ने मैसेज एडिटिंग फीचर को 30 जून तक बंद रखने का भी निर्देश दिया था।
टेलीग्राम ने इस आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। कंपनी का कहना था कि इस कदम से भारत के करीब 15 करोड़ यूजर्स प्रभावित हो रहे हैं और यह निर्णय आवश्यक नहीं है। याचिका में तर्क दिया गया था कि पूरे प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाना अनुपातिक कार्रवाई है। हालांकि, अदालत ने याचिका को स्वीकार नहीं करते हुए केंद्र सरकार के अंतरिम आदेश को वैध माना, जिससे फिलहाल टेलीग्राम पर लगे प्रतिबंध जारी रहेंगे।



