
रायपुर. पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के निजी सचिव रहे ओ.पी. गुप्ता को फास्ट ट्रेक कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया है. उन पर नाबालिग छात्रा से यौन शोषण के आरोप लगे थे.
मामले की सुनवाई राकेश कुमार सोम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वितीय पॉक्सो फास्ट ट्रेक विशेष न्यायालय रायपुर में हुई. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद बीते दिनों कोर्ट ने छात्रा से यौन शोषण के आरोप में ओम प्रकाश गुप्ता और उनके पत्नी कमला गुप्ता पर लगे सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया. आश्चर्य कि बारंबार बयान देने के लिए बुलाने पर भी पीड़ित छात्रा उपस्थित नही हो सकी.
जानते चलें कि करीब चार साल पहले ओमप्रकाश गुप्ता (53 साल) पिता स्व गिरधारी लाल गुप्ता निवासी न्यू राजेंद्र नगर श्री कृष्णा हास्पिटल के सामने रायपुर पर नाबालिग छात्रा से यौन शोषण के आरोप लगे थे. इसके बाद पुलिस ने ओमप्रकाश गुप्ता पर धारा 370, 370 (क), 376 (2) (ढ), 376 (2), 376 (3), 376 (2) (च), 506, 323, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं धारा 75,79 किशोर न्याय के तहत जुर्म दर्ज किया गया था.



