छत्तीसगढ़

पेंशन की शर्तो में संशोधन की मांग

धमतरी – छ ग समाज कल्याण विभाग दवारा २१ प्रकार के दिवयांगजनो को विभिन्न प्रकार के पेंशन स्वीकृत किया जाता है जैसे विकलांग पेंशन सामाजिक सुरक्षा पेंशन विकलांग शिष्यवृत्ति ।यह पेंशन दृष्टि बाधित, अस्थि बाधित मूक-बधिर, श्रवण बाधित, मंदबुद्धि, बौना, आटिज्म, बहु विकलागं मल्टीपल स्क्लेरोसिस, कुष्टरोग से मुक्त, कूबड़ सिकल सेल डिसीज,तथा पाकिंसस !परंतु वर्तमान में पेंशन राशि के लिए गरीबी रेखा २००२एवं ८०% दिवयांग ता प्रमाण पत्र अनिवार्य किया गया है ,जिसमें बहुत से दिवयांग साथी इन शर्तो के अंतर्गत नही आते और पेंशन के लिए कार्य लय का चक्कर लगाते रहते है छग दिवयांग अधिकारी कर्मचारी कल्याण संघ रायपुर के प्रांताध्यक्ष सी एम दीक्षीत राज्य शासन को इन शर्तो में संशोधन संबंधी ज्ञापन देने के लिए मंत्री से मिलने वाले है ।घनशयाम सिंह साहू ने उक्त मांग को दिवयांगजनो के लिए उचित बताते हुए शीध्र ज्ञापन सौपने की मांग की है ।

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