छत्तीसगढ़

समिति में शिक्षक एलबी संवर्ग के प्रतिनिधि को भी करे शामिल 

छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ने भर्ती व पदोन्नति में संशोधन के लिए बनाई गई समिति में एल बी संवर्ग से प्रतिनिधि शामिल करने की मांग की

धमतरी – जिला अध्यक्ष डॉ भूषण लाल चंद्राकार एवं जिला सचिव बलराम तारम ने विज्ञप्ति जारी कर बताया कि लोक शिक्षण संचालनालय ने 29 मई को आदेश जारी किया है। जिसमें उल्लेख है कि छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा भर्ती व पदोन्नति नियम 2019 छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एवं इनकी अधीनस्थ संस्थाएं राजपत्रित भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2013 एवं समग्र शिक्षा में कार्यरत अधिकारियों तथा कर्मचारियों के निर्धारित विभिन्न सेटअप का एकीकरण किए जाने तथा छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग तृतीय श्रेणी(लिपिक एवं अलिपिक वर्गीय) सेवा भर्ती नियम 2013 संशोधित में उत्पन्न विसंगति के कारण भर्ती व पदोन्नति में अत्यधिक न्यायालयीन प्रकरणों की स्थिति निर्मित होती आ रही है । इन नियमों में समुचित संशोधन किया जाना प्रस्तावित है। इस बाबत् संचालनालय स्तर पर कार्यसमिति का गठन किया गया है। जिसमें शिक्षक एल बी संवर्ग के प्रतिनिधियों को शामिल नहीं किया गया है। एल बी संवर्ग के शिक्षक संगठनों की ओर से भी प्रदेश अध्यक्षों को समिति में शामिल किया जाना चाहिए। टीचर्स एसोसिएशन ने मांग किया है कि समिति में एलबी. शिक्षक संवर्ग के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाए। समिति में किसी भी एल बी संवर्ग के प्रतिनिधित्व के बिना भर्ती एवं पदोन्नति पर एलबी संवर्ग के हित के विषयों पर चर्चा व निर्णय, संशोधन पर प्रतिनिधित्व सही नहीं रहेगा। क्योंकि सबसे ज्यादा प्रभावित एवं प्रक्रिया में एल बी संवर्ग ही रहेगा।

Author Desk

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