NEET प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, छात्रों के खिलाफ दर्ज FIR होंगी रद्द; नई FIR पर भी रोक

NEET प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, छात्रों के खिलाफ दर्ज FIR होंगी रद्द; नई FIR पर भी रोक
नई दिल्ली। NEET पेपर लीक के विरोध में दिल्ली समेत देशभर में हुए छात्र प्रदर्शनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने का आदेश दिया है। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली पीठ ने की।
दिल्ली समेत चार राज्यों में FIR रद्द
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, असम, पश्चिम बंगाल और बिहार में छात्रों के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने का निर्देश दिया है। हालांकि, दिल्ली पुलिस को आपराधिक मामलों में संलिप्त बताए गए 2,873 लोगों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने की अनुमति दी गई है।
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि किसी अन्य राज्य में इसी मामले को लेकर ऐसी FIR दर्ज है, जिसकी जानकारी फिलहाल अदालत को नहीं दी गई है, तो उसे भी रद्द करने की मांग का राज्य विरोध नहीं करेंगे।
छात्रों के खिलाफ नई FIR दर्ज नहीं होगी
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि किसी भी राज्य में इन्हीं घटनाओं से संबंधित अन्य FIR दर्ज हैं, तो उनकी जांच बंद की जाए। अदालत ने स्पष्ट किया कि NEET पेपर लीक के विरोध और तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ अब नई FIR दर्ज नहीं की जाएगी।
चीफ जस्टिस ने सुनवाई के दौरान बताया कि 20 से 25 जुलाई के बीच जंतर-मंतर और आसपास के इलाकों में हजारों छात्रों ने प्रदर्शन किया था। पुलिस की ओर से कुल 13 FIR दर्ज किए जाने की जानकारी अदालत को दी गई।
NEET 2026 से जुड़े आत्महत्या मामलों में मुआवजे की नीति
सुप्रीम कोर्ट ने NEET 2026 के चलते आत्महत्या करने वाले छात्रों के मुआवजे के संबंध में भी निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि इस संबंध में तीन महीने के भीतर नीति तैयार की जाए और इसके बाद पात्र परिवारों को मुआवजा दिया जाए।
सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से NEET प्रदर्शन से जुड़े मामलों में कार्रवाई का सामना कर रहे बड़ी संख्या में छात्रों को राहत मिलने की उम्मीद है।



