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आयकर की नोटिस का जवाब न देना अब पड़ेगा भारी, नई गाइडलाइन हुई जारी

नई दिल्ली। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट स्क्रूटनी के लिए नई गाइडलाइन लेकर आया है। इससे अधिकारियों को उन लोगों पर कार्रवाई करना आसान हो जाएगा, जो इनकम टैक्स नोटिस का जवाब नहीं दे रहे हैं। आईटी डिपार्टमेंट की ओर से ये गाइडलाइन डिपार्टमेंट स्क्रूटनी के लिए केस के स्लेक्शन को लेकर हैं। इसके बाद डिपार्टमेंट उन मामलों को स्क्रूटनी के लिए ले सकता है, जिनके बारे में किसी जांच एजेंसी की ओर से टैक्स चोरी के बारे में जानकारी मुहैया कराई गई है। नई गाइडलाइन के मुताबिक, आय में विसंगतियों पर टैक्सपेयर को इनकम टैक्स अधिकारियों की ओर से आईटी एक्ट की धारा 143(2) के तहत 30 जून तक नोटिस भेजा जाएगा।