उत्तर प्रदेश

नफरती भाषण : आजम खां को कोर्ट ने माना दोषी, दो साल की कैद और जुर्माना

नफरती भाषण मामले में कोर्ट ने सपा नेता आजम खां को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने आजम खां को दो साल की कैद और ढाई हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
बता दें कि आजम खां पर आरोप था कि 18 अप्रेल 2019 को धमारा गांव में जनसभा के दौरान उन्होंने संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था। उसके बाद एडीओ सहकारिता अनिल चौहान ने शहजादनगर में आजम खां के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
पुलिस ने विवेचना के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की और सुनवाई के बाद शनिवार को आजम खां को नफरती भाषण मामले में दोषी करार दिया है। आजम खां इस समय न्यायिक अभिरक्षा में है और कोर्ट ने सजा के प्रश्न पर दोनों पक्षों को सुना है और अब कोर्ट ने आजम खां को दो साल की कैद और ढाई हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। हालांकि ऊपरी अदालत में याचिका को लेकर जमानत मिल गई है। कोर्ट से बाहर आने के बाद आजम बोले क्यों परेशान हो, सजा हो गई। क्या परेशानी है।

Author Desk

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